जालंधर: प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 17 जुलाई 2026 को जालंधर जिले को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया है।
जारी आदेशों के मुताबिक, 17 जुलाई को दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक जिले की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के सिविल ड्रोन, रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) और निजी हेलीकॉप्टर उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह रोक केवल प्रधानमंत्री के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर और अधिकृत सरकारी विमानों पर लागू नहीं होगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों से जारी इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।



