नई दिल्ली:
देश के छोटे और सीमांत किसानों को बुजुर्गावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र किसानों को हर महीने ₹3,000 की सुनिश्चित पेंशन दी जाती है। इस तरह किसानों को सालाना ₹36,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रहना पड़े। इस योजना की खास बात यह है कि कम उम्र में जुड़ने वाले किसान बेहद कम मासिक अंशदान देकर इसका लाभ ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, 18 वर्ष की आयु में योजना से जुड़ने वाले किसानों को केवल ₹55 प्रतिमाह का योगदान देना होता है।
यह एक गारंटीड पेंशन योजना है, जिसके तहत निर्धारित आयु पूरी होने के बाद पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
ऐसे करें आवेदन:
योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी आधारित लॉगिन करना होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का चयन कर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करें।
आवेदन के दौरान किसान को अपना नाम, जन्म तिथि, राज्य, जिला और पिन कोड जैसी जरूरी जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही बैंक खाते का विवरण और नामित व्यक्ति (नॉमिनी) की जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
अंत में प्रीमियम राशि की ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए सहमति देने के बाद आवेदन फॉर्म जमा करें और उसकी रसीद या प्रिंटआउट सुरक्षित रखें। निर्धारित आयु पूरी होने पर किसानों को नियमित रूप से पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।



